ट्रांजेक्शन फेल होने पर वापस नहीं मिले पैसे, तो बैंक देगा 100 रुपए रोज का हर्जाना


कई बार बैंक कस्टमर किसी एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो उसके खाते से पैसे कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं. ऐसे में ग्राहक परेशान हो जाता है और बैंक से संपर्क करता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार पैसा नहीं मिल पाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अब आप परेशान न हों आज हम आपको RBI (Reserve Bank of india) के खास नियम के बारे में बताते हैं,  जिसके जरिए आपका पैसा तुरंत वापस मिल जाएगा. (Image:Pixaway) 

इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है. अगर शिकायत दर्ज होने के सात दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा नहीं आता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना चुकाना पड़ता है. आरबीआई की ओर से ये नियम सितंबर 2019 में लागू किया गया था. (Image:Pixaway)

बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी. आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अप नी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी. (Image:Reuters)


इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा. अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा. जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी. (Image:Reuters)नियम के मुताबिक, अगर बैंक शिकायत करने के 7 दिन के भीतर भुगतान नहीं करता तो हर दिन रुपए के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा. अगर बैंक आपका पैसा समय पर वापस नहीं करता तो आप बैंक से जुर्माना वसूलने के हकदार हैं. (Image:Reuters)  

बैंक से पैसा या जुर्माना वसूलने का हक तभी आपको मिलेगा जब ट्रांजेक्शन के 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज की जाए. अगर ट्रांजेक्शन के फेल होने पर 30 दिन में शिकायत दर्ज नहीं कराते तो आप जुर्माना वसूलने के हकदार नहीं होंगे. (Image:PTI)

  

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