बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को लगा झटका, MLA हत्याकांड में नहीं मिली राहत

3 जुलाई, 1995 को पटना में सरकारी आवास में बम मारकर अशोक सिंह (Ashok Singh) की हत्या (Murder) कर दी गई थी. जिसमें पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी ।


रांची. बिहार के मशरख विधायक अशोक सिंह मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने  खारिज कर दिया है. 3 जुलाई, 1995 को पटना में सरकारी आवास में बम मारकर अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी. हजारीबाग कोर्ट ने 18 मई 2017 को पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाइयों को इस मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
अशोक सिंह साल 1995 में बिहार के मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे. उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को हराया था. चुनाव में जीत के 90 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर अपील याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है जिसमें एक अभियुक्त रीतेश सिंह को राहत देते हुए कोर्ट ने अन्य दोनों अभियुक्त की सजा बरकरार रखते हुए हजारीबाग कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।
अदालत ने रितेश सिंह के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दिये गए फैसले में संशोधन किया है. याचिका कर्ता की ओर से अदालत में कहा गया है कि इस मामले में निचली अदालत ने कई त्रुटियां की हैं, उनके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नही मिला है. निचली अदालत ने सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. इधर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता सौर्या द्विवेदी कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है.

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